मद्रास हाई कोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के विजय सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताया है। कोर्ट का कहना है कि विशेष आधार पर नौकरियां देना संवैधानिक समानता के खिलाफ है। 2025 की इस दुखद घटना में 41 लोगों की जान गई थी।
करूर भगदड़: सरकारी नौकरी पर मद्रास हाई कोर्ट…
मद्रास हाई कोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के विजय सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14…